भोपाल । आज दिनांक 14-12-2019 को तहसील हुजूर भोपाल की sdm कोर्ट की रिमाण्ड डयूटी में एक अधिवक्ता प्रमोद वर्मा हुजूर तहसील परिसर में खुलेआम सिगरेट पी रहे थे जबकि वहा बड़े शब्दो में लिखा है धूम्रपान वर्जित है धूम्रपान करने पर 500 रूपेय जुर्माना देना होगा तथा दुर्भाग्य से सामने से sdm राजेश श्रीवास्तव के सामने होने पर भी अधिवक्ता द्वारा सिगरेट धोकी जा रही थी तभी sdm राजेश श्रीवास्तव साहब द्वारा आदेश दिया गया कि इनसे 500 रूपेय का जुर्माना जमा कराया जावे लिपिक द्वारा 500रूपेय कि mpctc कि रसीद देकर अधिवक्ता प्रमोद वर्मा से 500रूपेय वसूल कर लिये गये अधिवक्ता प्रमोद वर्मा को अनुशासन हीनता एवं धूम्रपान करने पर sdm राजेश श्रीवास्तव द्वारा 500रूपेय के जुर्माने के रूप आर्थिक दण्ड से दंडित किया गया । sdm राजेश श्रीवास्तव द्वारा एक वकील को जुर्माने से दंडित करने पर समाज और शहर वासियों के लिये मिसाल कायम की गई ताकि आम लोगो को मेसेज हों की शासकीय कार्यालय में धूम्रपान वर्जित है ।
वकील साहब को sdm कोर्ट में सिगरेट पीना महंगा पड़ा